कुल्लू । राजवीर दीक्षित
(“Kullu Horror Case: POCSO FIR After Repeated Sexual Assault Allegations “) देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक और गंभीर मामला सामने आया है। कुल्लू जिले में एक 18 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। युवती का आरोप है कि जब वह नाबालिग थी, तब आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर एक कैफे में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे लगातार धमकाया, जिसके कारण वह लंबे समय तक किसी को कुछ नहीं बता सकी।
शिकायत के अनुसार आरोपी की पहचान कुल्लू जिले के अरसू गांव निवासी प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। युवती ने पुलिस को बताया कि पिछले वर्ष जुलाई और अगस्त के दौरान उसके साथ पहली बार यह घटना हुई थी। इसके बाद भी आरोपी ने इस वर्ष जनवरी और फरवरी में कई बार उसका यौन शोषण किया। लगातार मिल रही धमकियों और डर के कारण वह चुप रही, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को पूरी घटना बताई और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ी है, क्योंकि कथित घटनाओं के समय पीड़िता नाबालिग थी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।
कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला एक बार फिर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।



















