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मणिपुर राहत शिविरों में 25 मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार

मणिपुर राहत शिविरों में 25 मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार

टारगेट न्यूज़ ब्यूरो: मणिपुर के राहत शिविरों में 25 लोगों की अप्राकृतिक मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मणिपुर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दें कि वे अदालत को कड़े आदेश जारी करने के लिए मजबूर न करें।

राहत शिविरों की बदहाली पर कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। अदालत ने राज्य प्रशासन से पूछा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मौतें कैसे हुईं और अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। पीठ ने कहा कि मानवीय आधार पर इन शिविरों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

अदालत की सख्त टिप्पणी

अदालत ने कहा, ‘अपने मुख्य सचिव से कहें कि वे हमें आदेश पारित करने के लिए मजबूर न करें। राज्य को अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए और इन मौतों के कारणों की गहन जांच होनी चाहिए।’

मुख्य बिंदु

  • मणिपुर राहत शिविरों में 25 अप्राकृतिक मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया।
  • अदालत ने राज्य सरकार से शिविरों में स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।
  • न्यायाधीशों ने कहा कि राहत शिविरों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है।
  • मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद से हजारों लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। इन शिविरों में सुविधाओं की कमी और बीमारियों के कारण मौतों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया है।

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