Home Punjab पंजाब PSRLM चयन प्रक्रिया पर HC की रोक

पंजाब PSRLM चयन प्रक्रिया पर HC की रोक

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Punjab PSRLM Selection Row: HC Stays Further Proceedings) पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन (PSRLM) की भर्ती प्रक्रिया को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को अंक देने के तरीके में प्रथम दृष्टया कई विसंगतियां और अस्पष्टताएं पाए जाने के बाद आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

यह आदेश उस समय आया है जब कोर्ट पहले ही पूरी चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच के निर्देश दे चुका था। अदालत ने मूल भर्ती रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया था, क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि भर्ती विज्ञापन में तय चयन मानदंडों का पालन नहीं किया गया हो सकता है।

मामले में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि चयन प्रक्रिया कुल 100 अंकों की थी। इनमें 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए और बाकी 30 अंक इंटरव्यू, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर निर्धारित थे। हालांकि, उम्मीदवारों को इन 30 अंकों के अलग-अलग हिस्सों में कितने अंक मिले, इसकी जानकारी परिणाम में नहीं दी गई।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भी पाया था कि शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के लिए अंक दिए जाने का कोई समकालीन रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। अदालत ने इसे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना था।
मूल रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि मूल्यांकन रिकॉर्ड में केवल 70 अंक लिखित परीक्षा और 10 अंक इंटरव्यू के आधार पर दर्ज थे। विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के लिए 10-10 अंक निर्धारित होने के बावजूद इनके लिए अलग से मूल्यांकन या अंक आवंटन का रिकॉर्ड नहीं मिला।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। कोर्ट scrutiny committee की रिपोर्ट और उम्मीदवारों को दिए गए अंकों से जुड़े सवालों पर आगे विचार करेगा। हाईकोर्ट के इस आदेश से PSRLM भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और चयन मानदंडों को लेकर उठे सवाल और गंभीर हो गए हैं।

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