शंभू बॉर्डर को लेकर हाइकोर्ट का सख्त आदेश एक हफ्ते में लागू किया जाए: हरियाणा सरकार को लेकर भी कही बड़ी बात।

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Punjab and Haryana High Court Mandates Clearance of Shambhu Border Blockade) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के सख्त आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह आदेश दिए हैं।

इस संबंध में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा- सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे। वहां से बैरिकेड हटाए। हाईकोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है।

किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। हरियाणा बीच मे क्यो बाधक बन रहा है।

लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी।

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शंभू बॉर्डर बंद किए जाने से पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी। शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर रोष जताया था।

उधर किसान नेता मनजीत राय ने कहा कि हमें अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली, लेकिन इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम बार-बार पूछ रहे हैं कि किस संविधान और कानून के तहत सड़क पर दीवारें बनाई गईं।

सरकार ने लोकतंत्र को दरकिनार कर यह सड़कें बंद की थी। यह आम जनता, किसानों और व्यापारियों की राजधानी जाने की भावनाओं की जीत है।