विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक, हिमाचल सरकार की CPS केस याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर

शिमला । राजवीर दीक्षित

(Himachal Pradesh Government Fights Back Against High Court Ruling) हिमाचल सरकार की 6 मुख्य संसदीय सचिव (CPS) को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और स्टेटस-को यानी यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका में की गई मांग को मंजूर करते हुए विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगा दी है।

CPS केस को हाईकोर्ट में ले जाने वाले याचिकाकर्ताओं को 2 हफ्ते में सरकार की याचिका पर जवाब पेश करने को कहा गया है। अब इस मामले में 20 जनवरी को सुनवाई होगी। इस मामले को पहले से चल रहे छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के केस के साथ जोड़ दिया है। इन राज्यों के CPS केस भी कोर्ट में पहले से विचाराधीन हैं।

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SC के स्टेटस-को के आदेश से CPS हटे रहेंगे। इसकी वजह यह है कि हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सरकार ने इन्हें हटा दिया था। इसके अलावा इन्हें दी गई गाड़ियां, स्टाफ वापस लेकर ऑफिस भी खाली करा दिए थे।

हिमाचल सरकार की ओर से अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा पेश हुए, जबकि बीजेपी की ओर से एडवोकेट मनेंद्र सिंह पेश हुए।