चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Complete Ration Card e-KYC by March 31 or Lose Benefits)राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत राशन का लाभ उठा रहे सभी लाभार्थियों के लिए सरकार ने एक अहम निर्देश जारी किया है। 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। यदि इस समय सीमा तक लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई, तो उनका राशन बंद किया जा सकता है।
उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बातों का हर कोई है कायल।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, गुरदासपुर सुखजिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब में पिछले एक साल से ई-पॉश मशीनों के जरिए लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा रही है। इसके बावजूद अभी भी कई लाभार्थियों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है।
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उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को आधार कार्ड के साथ नजदीकी राशन डिपो पर जाकर फिंगरप्रिंट देकर ई-केवाईसी करवानी होगी ताकि भविष्य में राशन प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। इस अभियान को सफल बनाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने क्षेत्रीय अधिकारियों, ग्राम सरपंचों और पार्षदों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
अब राशन पाने के लिए जरूरी है ई-केवाईसी! जल्द करें सत्यापन, वरना राशन हो सकता है बंद।