ग़ैर-क़ानूनी इमिग्रेशन पर लगेगी लगाम ! केंद्र सरकार ने पेश किया यह सख्त बिल,जाने सारी जानकारी।

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Crackdown on Illegal Immigration: Govt Introduces Strict Bill in Lok Sabha) केंद्र सरकार ने ग़ैर-क़ानूनी प्रवासियों और विदेशी नागरिकों के भारत में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किए गए इस बिल का उद्देश्य देश की सुरक्षा को मज़बूत करना और घुसपैठ को नियंत्रित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल किसी को भारत आने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि इमिग्रेशन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए लाया गया है।

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विपक्ष का विरोध जारी

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और मांग की कि इसे या तो वापस लिया जाए या संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाए ताकि इस पर विस्तार से विचार हो सके।

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बिल में क्या हैं अहम प्रावधान?

1. कड़े नियम और सख्त सज़ा:
बिना वैध पासपोर्ट या वीज़ा के भारत में प्रवेश करने पर कैद और भारी जुर्माना।
फर्जी दस्तावेज़ों का उपयोग करने पर 2 से 7 साल की जेल और 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।
निर्धारित अवधि से अधिक रुकने या वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 3 लाख रुपये का जुर्माना।
2. पुराने कानूनों की जगह नया प्रावधान:
“फॉरेनर्स एक्ट, 1946” और “पासपोर्ट एंट्री एक्ट, 1920” को हटाकर आधुनिक ज़रूरतों के मुताबिक नया कानून लागू किया जाएगा।

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सरकार का तर्क

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटकों और वैध प्रवासियों का स्वागत करती है, लेकिन देश की शांति और संप्रभुता बनाए रखना भी उसकी प्राथमिकता है। इस बिल से इमिग्रेशन सिस्टम को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।

क्या यह बिल पास होगा या विपक्ष इसे रोकने में सफल रहेगा? यह देखना दिलचस्प होगा!