भाखड़ा डैम संचालन से पंजाब पुलिस को हटाने का हाईकोर्ट का आदेश।

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(High Court Orders Punjab Police to Stay Away from Bhakra Dam Operations)भाखड़ा नांगल डैम को लेकर चल रहे पंजाब-हरियाणा जल विवाद पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि डैम ऑपरेशन सिस्टम और लोहड़ कंट्रोल रूम जैसे जल प्रबंधन केंद्रों से पंजाब पुलिस को हटाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंजाब डैम की सुरक्षा बढ़ा सकता है, लेकिन संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

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हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब को 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए आदेशों का पूर्ण पालन करना होगा। अगर किसी मुद्दे पर आपत्ति है तो उसे BBMB चेयरमैन के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए।

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गौरतलब है कि हाईकोर्ट में अब तक तीन याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें डैम से पंजाब पुलिस को हटाने और हरियाणा को तय मात्रा में पानी देने की मांग की गई है। BBMB की याचिका में कहा गया था कि पंजाब पुलिस ने डैम की सभी कंट्रोल यूनिट्स पर कब्जा कर लिया है, जो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि राष्ट्रीय जल सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है।

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा सत्र में हरियाणा को पानी न देने की चेतावनी दी थी, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए BBMB के आदेशों का पालन करने की मांग की है।

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