पंचायत चुनावों के लिए पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को किया सूचित, कब होंगे पंचायत चुनाव, डिटेल पढ़ें

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Punjab to Hold Panchayat Elections in September Following Court Petition) पंजाब में सितंबर में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार से तत्काल चुनाव कराने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि चुनाव सितंबर में होंगे।

10 अगस्त 2023 की अधिसूचना के अनुसार, पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव 25 नवंबर 2023 तक और ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर 2023 तक होने थे।

याचिकाकर्ता रुलदा सिंह ने वकील दिनेश कुमार और शिखा सिंगला के माध्यम से कोर्ट में दलील दी कि जनवरी में ग्राम पंचायतें भंग होने के बावजूद चुनाव नहीं हुए।

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याचिका में तर्क दिया गया कि चुनाव न कराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ई का उल्लंघन है, जिसमें पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि चुनाव न कराना पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 15 और संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है। याचिका में कोर्ट से जल्द चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

राज्य में कुल 13241 पंचायतें हैं, जिनमें 153 ब्लॉक समितियां और 23 जिला परिषद शामिल हैं। होशियारपुर जिले में सबसे अधिक 1405 पंचायतें हैं, जबकि पटियाला में 1022 पंचायतें हैं।