चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(E-Commerce Platforms Prohibited from Selling Firecrackers in Punjab) पंजाब में इस बार दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस पर केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार ने लोगों की सेहत और वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
इस फैसले के तहत, पटाखों की सीरीज फोड़ने और स्टोर करने पर भी सख्त पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी जिला कलेक्टरों (डीसी) को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएं।
➡️ देखें Video: शिमला के बालू गंज के पास ट्रक सैकड़ों फीट गहरी में खाई में गिरा
दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय भी निर्धारित किया गया है। 31 अक्टूबर, 2024 को रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसी तरह, गुरुपर्व (15 नवंबर, 2024) को सुबह 4:00 से 5:00 बजे और रात 9:00 से 10:00 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति है।
क्रिसमस की पूर्व संध्या (25-26 दिसंबर, 2024) और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर, 2024 – 1 जनवरी, 2025) को भी सीमित समय में पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही पटाखे बेच सकेंगे और ये पटाखे सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध होंगे। निर्धारित डेसिबल स्तर से अधिक ध्वनि वाले पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियमों के अनुसार, यह कदम उठाया गया है।
राज्य सरकार ने लोगों से इस संबंध में सहयोग की अपील की है, ताकि सभी मिलकर एक सुरक्षित और प्रदूषण-मुक्त त्योहार मना सकें।