राधा स्वामी ब्यास डेरा पर NGT की सख्ती – जाने अवैध निर्माण और पेड़ कटाई की जांच के आदेश 🌲🏗

शिमला । राजवीर दीक्षित
(NGT takes strict action on Radha Soami Beas dera over illegal construction and tree cutting)नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के परौर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा के खिलाफ लगाए गए अवैध निर्माण, पेड़ों की कटाई और चाय बागान भूमि के गलत उपयोग के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त समिति गठित की है।

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यह कार्रवाई घनेटा ग्राम पंचायत की प्रधान सीमा कुमारी और अन्य ग्रामीणों की शिकायत के बाद हुई, जिन्होंने डेरा परिसर में अवैध विस्तार, मलबा फेंकने और जलधाराओं को रोकने के सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी।
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि “प्रथम दृष्टया आरोप पर्यावरण से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाते हैं,” और इसलिए मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को तय की गई है।

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CPCB, HPPCB और कांगड़ा के उपायुक्त कार्यालय के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी यह समिति दो सप्ताह के भीतर स्थल का निरीक्षण करेगी और दो माह में रिपोर्ट पेश करेगी। HPPCB को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
शिकायत में कहा गया है कि एक राज्य स्तरीय संरक्षित ऐतिहासिक चाय बागान को समतल कर निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चाय अधिनियम 1953 और हिमाचल चाय नीति का उल्लंघन है।

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स्थानीय ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें अपनी आपत्तियाँ रखने के लिए जन सुनवाई का अवसर दिया जाए और राधा स्वामी डेरा द्वारा की गई असीमित भूमि खरीद की जांच हो।
इस पूरे मामले ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक संस्थानों के प्रभाव को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

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