चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(High Court Action on Punjab SSP, ₹20K Fine and Court Appearance Ordered)पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जगारांव के तत्कालीन एसएसपी डॉ. अंकुर गुप्ता (IPS) पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उन्हें 18 अगस्त 2025 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
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यह मामला मंडी मुल्लांपुर निवासी पीड़ित सुखदेव सिंह से जुड़ा है, जो पिछले 9 वर्षों से पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाकर भी न्याय से वंचित रहा। पीड़ित ने तत्कालीन पुलिस प्रमुख नवनीत सिंह बैंस, डीएसपी जसजोत सिंह, पुलिस कप्तान गुरदीप सिंह गोसल और इंस्पेक्टर जसवीर सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2025 को सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी में गंभीर लापरवाही पाई और कड़ा कदम उठाया।
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सुखदेव सिंह ने बताया कि 4.60 लाख रुपये की धोखाधड़ी माउंटकूल बेवरेज लिमिटेड कंपनी ने की थी। शिकायत करने पर कंपनी मालिकों ने अपनी सरकारी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ ही झूठा केस दर्ज करवाने की साजिश रची। बाद में जांच में यह आरोप झूठा साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग, पंजाब से न्याय की गुहार लगाई, जिसके आदेश पर 2020 में थाना सिद्धवां बेट में मुकदमा दर्ज हुआ।
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हालांकि, पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई न होने पर सुखदेव सिंह को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मामले में हाईकोर्ट ने न केवल एसएसपी अंकुर गुप्ता पर जुर्माना लगाया बल्कि अगली सुनवाई में पेश होने का भी आदेश दिया।
इस मौके पर पीड़ित के साथ हरदेव सिंह बोपाराए और आरटीआई एक्टिविस्ट जगसीर सिंह खालसा भी मौजूद रहे। मामला अब पूरे पंजाब में चर्चा का विषय बना हुआ है।

















