शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Shambhu Border to Reopen: Supreme Court Criticizes Tractor Parking on Highways) सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के आदेश दिए हैं, जो पिछले 6 महीने से बंद था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं हैं।

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कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के डीजीपी, पटियाला, मोहाली, और अंबाला के एसपी को निर्देश दिया है कि वे एक हफ्ते के भीतर एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और छात्रों के लिए हाईवे की एक लेन खोलने के लिए बैठक कर फैसला लें। अगर पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है, तो सुनवाई की अगली तारीख 22 अगस्त का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

शंभू बॉर्डर फरवरी 2024 से किसानों के एमएसपी को लेकर आंदोलन के चलते बंद था। हरियाणा सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर बॉर्डर को बंद कर दिया था, जिससे अंबाला के व्यापारियों को दिक्कतें हो रही थीं। इसके चलते हाईकोर्ट ने बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को किसानों के साथ बातचीत के लिए निष्पक्ष कमेटी के सदस्यों के नाम देने का निर्देश दिया है, जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थ का काम करेंगे।