नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Major Changes in ITR Filing for FY 2024-25)इनकम टैक्स विभाग ने एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फाइलिंग प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। टैक्सपेयर्स को अब अपनी टैक्स कटौतियों के क्लेम के लिए अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी देनी होगी। हाउस रेंट अलाउंस से लेकर सेक्शन 80C, 80D, 80E, 80EE, और 80DDB के तहत क्लेम की जाने वाली सभी कटौतियों के लिए अब संबंधित डिटेल्स जैसे पॉलिसी नंबर, बैंक नाम, लोन अकाउंट नंबर, सैंक्शन डेट, और पेमेंट की सटीक जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
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इन बदलावों का उद्देश्य गलत टैक्स कटौती के क्लेम को रोकना और आईटीआर प्रोसेसिंग को तेज और पारदर्शी बनाना है। टैक्स सिस्टम को और अधिक ऑटोमेटेड किया गया है, जिससे फाइलिंग में त्रुटियों की संभावना कम होगी।
इस बीच, टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है, जिससे करदाताओं को पहले की तुलना में 45 दिन अतिरिक्त समय मिल गया है।