नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Dhoni’s ₹100 Crore Defamation Case: Madras HC Orders Trial)आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी पर गंभीर आरोप लगाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने धोनी द्वारा दायर 10 साल पुराने मानहानि मामले में सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है। यह मामला दो बड़े मीडिया संस्थानों, एक मशहूर पत्रकार और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें धोनी ने 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। आरोप है कि इन लोगों ने 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में धोनी का नाम घसीटा था।
➡️ हमारे Video चैनल को देखने के लिए इस Line को Click करें, Follow करें व Like करें। आपको Updates मिलते रहेंगे।
सोमवार को जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने एक वकील आयुक्त नियुक्त किया, जो चेन्नई में सभी पक्षों और उनके वकीलों की मौजूदगी में धोनी के सबूत दर्ज करेगा। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि धोनी की व्यक्तिगत मौजूदगी कोर्ट में अफरा-तफरी पैदा कर सकती है।
Video देखें: हाईटेंशन करंट की चपेट में आया युवक,ईलाज के लिए चंडीगढ़ भेजा गया।
धोनी ने हलफनामा दायर कर कहा है कि वे 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच जिरह के लिए उपलब्ध रहेंगे और एडवोकेट कमिश्नर के साथ पूरा सहयोग करेंगे। यह मामला 10 साल से अधिक समय तक विभिन्न कानूनी अड़चनों के कारण लंबित रहा। दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने संपत कुमार को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराकर 15 दिन की सजा दी थी, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।
Video देखें: नतमस्तक हुए हरजोत सिंह बैंस,धार्मिक सजा भुगतने श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे
गौरतलब है कि 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण समेत कई बड़े नाम फंसे थे। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन. श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को दो साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था।