घर में कितना कैश रखना है ‘लीगल’? कहीं आपकी अलमारी न बन जाए Tax Raid का निशाना।

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(How Much Cash at Home is Legal)डिजिटल युग में ज्यादातर लोग ऑनलाइन भुगतान और बैंकिंग सेवाओं पर निर्भर हो चुके हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका अब भी नकदी को सुरक्षित मानता है। रोज़मर्रा के खर्चों से लेकर आपात स्थिति तक, नकद की अहमियत बनी रहती है। इसी बीच आयकर विभाग की छापेमारी की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, जहां करोड़ों रुपये बरामद किए जाते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है—क्या घर में नकदी रखने की कोई कानूनी सीमा है?

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विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में नकद रखने पर कोई निश्चित सीमा तय नहीं है। यानी आप लाखों-करोड़ों रुपये घर में रख सकते हैं, बशर्ते यह पैसा वैध स्रोतों से कमाया गया हो और उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो। नकदी रखना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन उसका हिसाब-किताब न होना जोखिमभरा हो सकता है।

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आयकर अधिनियम की धारा 68, 69 और 69B इस संदर्भ में अहम भूमिका निभाती हैं। अगर आपकी पासबुक या कैशबुक में बड़ी रकम दर्ज है और आप उसके स्रोत की जानकारी नहीं दे पाते, तो इसे अघोषित आय माना जाएगा। इसी तरह घोषित आय से अधिक नकदी या संपत्ति पाए जाने पर टैक्स के अलावा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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छापेमारी के दौरान यदि बरामद नकदी का स्रोत स्पष्ट न हो, तो पूरी राशि पर टैक्स वसूला जा सकता है और 78% तक का जुर्माना लग सकता है। जानबूझकर टैक्स चोरी साबित होने पर कानूनी कार्रवाई भी संभव है।

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