रूपनगर में पटाखों की बिक्री व इन्हें चलाने के समय पर प्रशासन ने जारी की हिदायते।

रूपनगर। राजवीर दीक्षित
(Rupnagar Bans Hazardous Firecrackers, Allows Only Green Ones) अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट श्रीमती पूजा स्याल ग्रेवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में खतरनाक और रासायनिक पटाखों के निर्माण, भंडारण, खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि दिवाली नजदीक है और इस दौरान पटाखों का अत्यधिक उपयोग न केवल प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि आगजनी की घटनाओं को भी जन्म देता है।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी और वह भी जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही की जाएगी। वहीं पटाखे फोड़ने का समय भी तय कर दिया गया है। दिवाली पर 20 अक्तूबर को रात 8 से 10 बजे तक, गुरुपर्व पर 5 नवम्बर को सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस पर 25 दिसम्बर को रात 11:55 से 12:30 बजे तक तथा नववर्ष पर 31 दिसम्बर को रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

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उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए अलग-अलग स्थान तय किए गए हैं। रूपनगर में रामलीला ग्राउंड (लहरी शाह मंदिर के पास), नेहरू स्टेडियम और विभिन्न मार्केट पार्किंग स्थलों पर बिक्री होगी। श्री चमकौर साहिब में सिटी सेंटर ग्राउंड, मोरिंडा में बस स्टैंड के पास, श्री आनंदपुर साहिब में नूरपुर बेदी, चरण गंगा स्टेडियम व शीतला माता मंदिर के पास, जबकि नंगल में सेक्टर-2 नया नंगल, बीएसएनएल एक्सचेंज और गुरुद्वारा सिंह सभा के पास पटाखे बेचे जा सकेंगे।
प्रशासन ने अपील की है कि लोग निर्धारित समय और स्थान का पालन करते हुए पर्यावरण हितैषी हरित पटाखों का ही उपयोग करें।

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