SDM ऊना पीड़ित युवती से करेंगे शादी, दोनों परिवारों में हुआ समझौता, अब खतरे के बिगुल की जगह बजेगी शहनाई, पूरी खबर

ऊना। राजवीर दीक्षित
(Una SDM Gets Interim Bail in Rape Case; Both Families Agree on Marriage)हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान को दुष्कर्म के गंभीर मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे पुलिस जांच में पूर्ण सहयोग करें, वहीं राज्य सरकार को 16 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए गए हैं।

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मामले की सुनवाई न्यायाधीश राकेश कैंथला के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दोनों पक्ष शादी करने के इच्छुक हैं और दोनों परिवार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस पर कोर्ट ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस जांच में सहयोग करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि प्रारंभिक सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर सरकार को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

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पीड़िता की शिकायत के अनुसार, 10 अगस्त 2025 को एसडीएम ने शादी का वादा कर दुष्कर्म किया, और 20 अगस्त 2025 को उसे विश्राम गृह बुलाकर दोबारा दुष्कर्म किया तथा घटना का वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

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आरोप है कि एसडीएम ने पहले इंटरनेट मीडिया के माध्यम से संपर्क किया, फिर युवती को अपने कार्यालय और कोर्ट चैंबर में बुलाकर जबरन संबंध बनाए, और बाद में विश्राम गृह में भी दुष्कर्म किया।
यह मामला अब राज्यभर में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं और अब दोनों परिवारों के बीच समझौते की कोशिशें चल रही हैं।

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