नवांशहर। राजवीर दीक्षित
(Major Restrictions Imposed in Nawanshahr Till July 8)नवांशहर जिले में प्रशासन ने आम जनता की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह द्वारा जारी नए आदेशों के तहत जिले में बड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जो 8 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगी। इन आदेशों का सीधा असर पशुपालकों, वाहन चालकों और आम नागरिकों पर पड़ेगा।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी आदेश में जिले के किसी भी हिस्से में गायों या अन्य पशुओं को बेसहारा छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेसहारा पशुओं के कारण सड़क हादसों और यातायात बाधाओं की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
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इसके साथ ही नवांशहर शहर में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ओवरलोड भारी वाहनों के प्रवेश और गुजरने पर भी रोक लगा दी गई है। इस प्रतिबंध के दायरे में बजरी, सीमेंट, रेत, मिट्टी, सरिया, ओवरलोड तुड़ी या भूसे से लदी ट्रॉलियां, ट्रक और व्यावसायिक सामान ले जाने वाले भारी वाहन शामिल हैं।
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प्रशासन का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। संभावित हादसों को रोकने और शहर में निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये सख्त आदेश लागू किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

















