नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Vande Bharat & Amrit Bharat: New Ticket Refund Rules)भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ा और अहम बदलाव करते हुए अपनी प्रीमियम ट्रेनों वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत-II एक्सप्रेस के टिकट रद्दीकरण और रिफंड नियमों में संशोधन किया है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी रेलवे यात्री (रद्दीकरण और रिफंड) संशोधन नियम, 2026 के तहत अब यात्रियों को टिकट कैंसिल करते समय पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है।
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नए नियमों के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में रिफंड पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि यात्री ट्रेन के प्रस्थान से कितने घंटे पहले टिकट रद्द करता है। यदि टिकट 72 घंटे से अधिक समय पहले रद्द की जाती है, तो किराए का 25 प्रतिशत काटकर 75 प्रतिशत रिफंड मिलेगा। वहीं, 72 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर 50 प्रतिशत कटौती होगी और केवल आधा किराया ही वापस मिलेगा। ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा और पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
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अमृत भारत-II एक्सप्रेस की आरक्षित टिकटों पर भी यही नियम लागू होंगे, जबकि अनारक्षित टिकटों के लिए पुराने नियमों को ही बरकरार रखा गया है। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन प्रीमियम ट्रेनों के लिए टिकट रद्द करने की समय सीमा 72 घंटे तय की गई है, जबकि सामान्य ट्रेनों में यह सीमा 48 घंटे रहती है।
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इसके साथ ही TDR (टिकट डिपॉजिट रसीद) फाइल करना अब और भी जरूरी हो गया है। यदि कोई यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले तक TDR फाइल नहीं करता, तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे रिफंड नहीं मिलेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा योजना में बदलाव होने पर समय रहते टिकट रद्द करें या TDR फाइल कर आर्थिक नुकसान से बचें।

















