Home Himachal Pradesh धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा को विजिलेंस का नोटिस

धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा को विजिलेंस का नोटिस

आय से अधिक संपत्ति मामले में 13 अगस्त को पूछताछ, शेयर आय और जमीन बिक्री समेत संपत्तियों के दस्तावेज तलब

धर्मशाला/राजवीर दीक्षित।

(Vigilance notice to Dharamshala MLA Sudhir Sharma) धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। विधायक को 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

धर्मशाला स्थित विजिलेंस थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 0006/2026 के संबंध में यह नोटिस जारी किया गया है। एफआईआर 29 जुलाई 2026 को दर्ज हुई थी और मामले की जांच इंस्पेक्टर नरेश कुमार को सौंपी गई है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

70.84 लाख की शेयर आय का रिकॉर्ड मांगा

विजिलेंस ने वित्त वर्ष 2015-16 के आयकर रिटर्न में ‘अन्य स्रोतों से आय’ के तहत शेयरों के स्वैच्छिक समर्पण से प्राप्त बताई गई ₹70,84,858 की राशि से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। इनमें डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट, ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट, शेयरों की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड और संबंधित बैंकिंग लेनदेन शामिल हैं।

जमीन बिक्री से मिले 74.07 लाख का ब्योरा भी तलब

नोटिस में इसी वित्त वर्ष में जमीन की बिक्री से प्राप्त ₹74,07,000 की राशि से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। विजिलेंस ने मूल टाइटल दस्तावेज, बिक्री विलेख, बैंकिंग लेनदेन और बिक्री की रकम के हस्तांतरण से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है।

रक्कड़ स्थित मकान की जांच

जांच एजेंसी ने धर्मशाला तहसील के रक्कड़ में खसरा नंबर 48, 94, 97 और 118 पर बने बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं। इनमें निर्माण बिल, वाउचर, भुगतान रिकॉर्ड, निर्माण खाते और आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ ठेकेदारों के नाम, पते और संपर्क विवरण शामिल हैं।

वाहन, बैंक खाते और निवेश भी जांच के दायरे में

विजिलेंस ने जांच अवधि के दौरान विधायक और उनके परिवार द्वारा खरीदे गए वाहनों की खरीद, ऋण या फाइनेंस, भुगतान और बैंकिंग लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगा है। इसके अलावा भारत या विदेश में मौजूद निवेश, बैंक खाते, लॉकर और अन्य वित्तीय होल्डिंग्स का ब्योरा भी तलब किया गया है।

परिवार की संपत्तियों की भी मांगी जानकारी

नोटिस में विधायक और उनके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्तियों का पूरा विवरण देने को कहा गया है। इसमें जमीन, मकान, एफडी, शेयर, प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसियां, वाहन, आभूषण और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं। प्रत्येक संपत्ति के अधिग्रहण के स्रोत और उसमें इस्तेमाल धन से जुड़े दस्तावेजी प्रमाण भी मांगे गए हैं।

दस्तावेज न देने पर कार्रवाई की चेतावनी

विजिलेंस ने नोटिस में कहा है कि निर्धारित समय पर पेश नहीं होने अथवा मांगी गई जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35 के तहत कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

अब सभी की नजरें 13 अगस्त को विधायक सुधीर शर्मा की विजिलेंस के समक्ष पेशी और जांच एजेंसी को सौंपे जाने वाले दस्तावेजों पर टिकी हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर होगी।

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