पंजाब पुलिस एक्शन में: बच्चो को दी गाड़ी तो कर लो जेल जाने की तैयारी, सभी जिला स्तरीय पुलिस अधीक्षकों को जारी हुए निर्देश। पढ़े सारी जानकारी

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Punjab Enforces Strict Parental Penalties for Underage Driving) पंजाब पुलिस ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर 18 साल के नाबालिग बच्चे मोटरसाइकिल या कार चलाते हुए पकड़े गए तो उनके माता-पिता को जेल होगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

ये आदेश ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी पंजाब चंडीगढ़ की तरफ से सभी पुलिस कमिश्नरों, सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों को जारी किए गए हैं।

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ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी पंजाब चंडीगढ़ की तरफ से जारी आदेशों में लिखा गया है कि सभी पुलिस कमिश्नर, सभी एसएसपी अपने अधीन तैनात ट्रैफिक एजुकेशन सेल/ट्रैफिक स्टाफ के जरिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के जरिए जिला स्तर पर आम जनता को स्कूलों में जाकर एक महीने तक यानी 31.07.2024 तक मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन 2019) की धारा 199-ए और 199-बी के तहत जागरूक करें कि 31.07.2024 के बाद कोई भी नाबालिग बच्चा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाते समय मोटर व्हीकल चेकिंग के दौरान एक्ट का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिसमें उन्हें 3 वर्ष की सजा और 25000/- जुर्माना हो सकता है। इसी प्रकार यदि कोई नाबालिग बच्चा किसी अन्य से पूछकर 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाता है तो उस वाहन के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। इस संबंध में की गई कार्रवाई पर, दिन-प्रतिदिन लगाए गए शिविरों की तस्वीरें, स्थान, समाचार पत्रों की कटिंग इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।