जालंधर । राजवीर दीक्षित
( Chief Minister Bhagwant Mann Unveils Historic Sports Development Act 2024) पंजाब ने खेलों के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘पंजाब राज्य खेल विकास एवं प्रोत्साहन अधिनियम 2024’ को लागू करने की मंजूरी दे दी। यह अधिनियम पंजाब को देश का पहला ऐसा राज्य बनाता है, जिसने खेलों के विकास के लिए इस तरह का कानून बनाया है।
मुख्यमंत्री मान ने खेल विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं को लागू करना है। उन्होंने कहा, “इससे खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित होगा, जो न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।”
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खेल संघों को मिलेगी नई दिशा
इस अधिनियम के माध्यम से खेल संघों को सरकारी फंड के कुशल उपयोग में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक जिले में किसी विशेष खेल के लिए एक जिला संघ पंजीकृत किया जाएगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें उचित मार्गदर्शन देने में सहायता मिलेगी।
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आय-व्यय का पारदर्शी विवरण
इस अधिनियम के तहत सभी संघों को अपने आय-व्यय का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। इसके लिए खातों को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा बनाए रखा जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
निष्पक्ष चयन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महासचिव, दो वरिष्ठ कोच और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे। यह समिति जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम और खिलाड़ियों का चयन करेगी। इसके अलावा, डिप्टी कमिश्नर और प्रशासनिक सचिव के नेतृत्व में एक विवाद समाधान समिति बनाई जाएगी, जो खिलाड़ियों की अपील का समाधान सात दिनों के भीतर करेगी।