पंजाब के स्कूलों पर हाईकोर्ट की सर्जिकल स्ट्राइक – अब नई एडमिशन से पहले करना होगा यह काम।

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित

(High Court Orders 25% EWS Quota in Punjab Private Schools)पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। अदालत ने सरकार को इस नियम के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि अगर स्कूलों ने नियमों का पालन नहीं किया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल की बेंच ने यह आदेश देते हुए कहा कि हर निजी स्कूल अपनी पहली कक्षा की कुल सीटों में से 25% गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करे। इस फैसले से गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का समान अधिकार मिलेगा।