पंजाब में बैसाखी पर बड़ा फैसला: जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त आदेश

श्री आनंदपुर साहिब। राजवीर दीक्षित
(District Magistrate Imposes Ban on Bathing in Sutlej River During Baisakhi) बैसाखी मेले के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर, वरजीत वालिया (आई.ए.एस.) ने सतलुज नदी और अन्य नहरों में स्नान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लगाया गया है और 12 से 15 अप्रैल तक लागू रहेगा।

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हर साल श्री आनंदपुर साहिब में खालसा साजना दिवस बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं। इस दौरान, बड़ी संख्या में श्रद्धालु सतलुज नदी व अन्य नहरों में स्नान करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

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प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और सतलुज नदी या अन्य जल स्रोतों में स्नान करने से बचें। यह आदेश जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एकतरफा पारित किया गया है।