बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला महंगे होंगे, सरकार ने जारी किया नया टैक्स नोटिफिकेशन

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Beedi, Cigarettes & Pan Masala Prices Set to Rise as New GST Comes Into Effect)सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सेस एक्ट, 2025 को 1 फरवरी से लागू करने और तंबाकू उत्पादों पर नए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरें निर्धारित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन बुधवार देर रात जारी किया गया, और इससे पहले संबंधित बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास हो चुका है।

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इस एक्ट के तहत उन सामानों और उत्पादन प्रक्रियाओं पर सेस लगाने का प्रस्ताव है, जिनके निर्माण या उत्पादन के लिए मशीनरी और विशेष प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इस सेस से होने वाली आय सीधे केंद्रीय संचय निधि में जाएगी और सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

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शुरुआत में पान मसाले पर सेस लागू किया गया है, लेकिन सरकार ने संकेत दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य तंबाकू उत्पादों पर भी सेस लगाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने संबंधित नियमों के लिए एक अलग नोटिफिकेशन भी जारी किया है।

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एक अन्य नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 फरवरी से बीड़ियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। इसके अलावा, पान मसाला, गैर-निर्मित तंबाकू, तंबाकू या विकल्प से बनी सिगरेट, सिगारिलो, सिगार और चेरूट, तंबाकू के विकल्प से बने अन्य उत्पाद, गैर-जलने योग्य खपत के लिए बने तंबाकू उत्पाद और तंबाकू और निकोटीन के विकल्प से बने गैर-जलने योग्य तंबाकू उत्पाद अब 40 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आएंगे।

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नई दरों के लिए नोटिफिकेशन जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सरकार की आय में वृद्धि होगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। वहीं उपभोक्ताओं के लिए यह उत्पाद महंगे होंगे और तंबाकू खपत पर असर पड़ने की संभावना है।
सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए स्थायी वित्तीय साधन तैयार करना है। आम जनता से उम्मीद की जा रही है कि वे नए नियमों के अनुसार अपनी खरीदारी और खपत में सतर्कता बरतें।