Home Railway रेल यात्रियों को बड़ी राहत, काउंटर टिकट पर भी मिलेगा बीमा

रेल यात्रियों को बड़ी राहत, काउंटर टिकट पर भी मिलेगा बीमा

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित 
(Big relief to railway passengers, insurance will be available on counter tickets also) रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें भी ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों की तरह वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को 27 अक्तूबर, 2026 से यह सुविधा लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने यह आदेश दिया।

काउंटर टिकट पर भी बीमा का विकल्प

अब तक ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान ही यात्रियों को यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिलता था। काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अदालत ने रेलवे को निर्देश दिया कि ऑफलाइन टिकट बुक कराने वालों को भी बीमा का विकल्प दिया जाए। यह सुविधा भी वैकल्पिक रहेगी।

रेल सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई

यह मामला जून 2023 में ओडिशा में हुए रेल हादसे के बाद दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में रेल हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रणाली लागू करने और दुर्घटनाओं की जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया। इनमें स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज, पटरियों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराने जैसे विषय शामिल हैं।

हादसे में मौत पर 10 लाख तक कवर

रेल यात्रा बीमा के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता होने पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक का कवर उपलब्ध होने का प्रावधान है। दुर्घटना में चोट लगने या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में बीमा राशि संबंधित नियमों और चोट की गंभीरता के अनुसार तय होती है।

किन घटनाओं पर मिल सकता है बीमा?

बीमा की शर्तों के अनुसार, ट्रेन के पटरी से उतरने, टक्कर या अन्य निर्धारित रेल दुर्घटनाओं तथा संबंधित अप्रिय घटनाओं में मृत्यु या चोट लगने पर दावा किया जा सकता है। हालांकि, आत्महत्या के प्रयास या जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी कुछ परिस्थितियों में बीमा कवर नहीं मिलता। अंतिम पात्रता पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 नवंबर, 2026 को निर्धारित की है।

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