चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Election Commission Disqualifies Five Candidates from Punjab Assembly Elections) भारत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न आदेशों के तहत पंजाब विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने वाले 5 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है।
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का ब्योरा आयोग को नहीं सौंपा, जिसके कारण इन उम्मीदवारों को अगले 3 सालों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।
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उन्होंने कहा कि इन 5 उम्मीदवारों में से 3 संगरूर जिले से हैं और 1-1 उम्मीदवार मानसा और फरीदकोट जिलों से है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, संगरूर जिले के धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले शक्ति कुमार गुप्ता, जसविंदर सिंह और सुनाम विधानसभा से सनमुख सिंह को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
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इसी तरह फरीदकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले गुरचरण सिंह संघा को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सिबिन सी ने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मानसा जिले के निवासी हरभगवान शर्मा भीखी को भी भारत चुनाव आयोग ने अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
इसलिए चुनाव आयोग ने उठाया ये कदम
चुनाव आयोग के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के पास अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा करना होगा।
अगस्त में चुनाव आयोग ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के छह उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, क्योंकि वे अभियान के दौरान किए गए खर्च को जमा करने में विफल रहे थे।
चूंकि उन्होंने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 78 के अनुसार अपना चुनाव खर्च जमा नहीं किया था, इसलिए उन्हें अधिनियम की धारा 10 ए के तहत अगले तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना गया था।