द टारगेट न्यूज़:
चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार इंस्पेक्टर सुरेश कुमार और एएसआई भगत राम को जमानत दे दी है। सुरेश कुमार बापू धाम पुलिस चौकी के प्रभारी हैं। इन दोनों अधिकारियों को अगस्त 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक ज्वैलरी शॉप में हुई चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामले की शुरुआत बापू धाम निवासी सुखजीत की शिकायत से हुई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस चौकी प्रभारी ने उनकी दुकान में हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने मामला दर्ज करने से पहले पहली किस्त के रूप में 2.5 लाख रुपये मांगे थे। सीबीआई ने जाल बिछाकर 4 अगस्त, 2026 को सेक्टर 26 स्थित पुलिस चौकी के बाहर दोनों अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकीलों टर्मिंदर सिंह और गगन अग्रवाल ने तर्क दिया कि अभी तक अभियोजन पक्ष को मंजूरी नहीं मिली है और दाखिल की गई चार्जशीट अधूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है, जिसके आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान की।


















