चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Driving License Renewal Goes Online)ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) साल 2026 में समाप्त होने वाला है, तो अब आपको बार-बार RTO के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल, डिजिटल और नागरिकों के अनुकूल बना दिया है। अब लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए ज्यादातर काम घर बैठे ऑनलाइन ही पूरे किए जा सकते हैं।
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सड़क पर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ऐसे में समय रहते लाइसेंस का नवीनीकरण कराना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत में प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर जारी होने की तारीख से 20 साल या 40–50 वर्ष की उम्र तक वैध होता है, जबकि कमर्शियल लाइसेंस की वैधता 3 से 5 साल होती है। लाइसेंस की समाप्ति से एक साल पहले तक रिन्यू के लिए आवेदन किया जा सकता है। एक्सपायर होने के बाद 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है, इसके बाद लेट फीस देनी पड़ती है।
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ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सारथी ट्रांसपोर्ट पोर्टल का उपयोग किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है, जिसमें DL नंबर, जन्म तिथि दर्ज कर फॉर्म भरना, जरूरी दस्तावेज अपलोड करना और ऑनलाइन फीस जमा करना शामिल है।
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यदि किसी मामले में बायोमेट्रिक या दस्तावेज सत्यापन जरूरी होता है, तो सिस्टम नजदीकी RTO में अपॉइंटमेंट दे देता है। आवेदन के बाद DL नवीनीकरण की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है और रिन्यू होने पर स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड 15 से 30 दिनों में डाक से घर पहुंच जाता है।

















