पंजाब में पंचायती चुनावों के लिए बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं रद्द की!

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Punjab High Court Clears Path for Panchayat Elections: All Petitions Dismissed) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में पंचायती चुनावों को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार कराने का आदेश दिया है। अदालत ने उन सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है, जो चुनावों के खिलाफ दायर की गई थीं। अब 15 अक्टूबर को सुबह से शाम तक मतदान होगा, और देर रात तक चुनावी नतीजे भी घोषित किए जाएंगे।

राज्य में कुल 1.33 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसमें 13,937 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 96,000 कर्मचारियों की तैनाती की है।

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सरकार ने चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, और मतदान के दिन पूरे पंजाब में छुट्टी घोषित की गई है।

इसके अलावा, चुनावों की निगरानी के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर-17ई में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। यहां पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। कंट्रोल रूम का लैंडलाइन नंबर 0172-2771326 है, और यह सुबह 8:30 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा।