चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Punjab Government Announces Panchayat Elections) हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने संकेत दिए कि पंचायत चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब ने कहा कि पंचायत चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे।
हाईकोर्ट ने पंजाब के नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव में हो रही देरी को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कार्यकाल खत्म होने के बावजूद चुनाव क्यों नहीं कराए गए?
एडवोकेट भीष्म किंगर ने कहा कि हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है, सरकार इसका कारण बताए और जानकारी दे कि चुनाव कब होंगे। एडवोकेट किंगर ने आगे कहा कि एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में नोटिफिकेशन दिखाया कि राज्य में 5 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होंगे।
पंजाब के नगर निगमों के चुनाव पिछले साल जनवरी से लंबित हैं और करीब 42 नगर परिषदों के चुनाव सालों से नहीं हुए हैं।
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इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करते हुए आज हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने जनहित याचिकाओं पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे। फिर सालों बाद भी चुनाव क्यों नहीं हुए।
अब पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सितंबर के अंत तक इस संबंध में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सबसे पहले यह बताने को कहा गया है कि चुनाव में देरी क्यों हुई और दूसरा यह कि ये चुनाव कब होंगे।
आज हाईकोर्ट ने इसकी पूरी जानकारी मांगी है। हालांकि पंजाब सरकार ने कहा है कि पंचायत चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार से नगर परिषदों और नगर निगमों के बारे में जानकारी मांगी है।
इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। पंजाब में पंचायत चुनाव फरवरी से लंबित हैं। कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगम के चुनाव नहीं करवाए हैं। इस संबंध में एक और याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है।