चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(EPFO Increases Withdrawal Limit to 5 Lakh Without Documents)कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब पीएफ खाता धारक बिना किसी दस्तावेज के 5 लाख रुपये तक की राशि निकाल सकेंगे, जो पहले केवल 1 लाख रुपये तक सीमित थी। इसके अलावा, अब पीएफ क्लेम का सेटलमेंट समय भी घटकर 3-4 दिन में हो जाएगा, जबकि पहले यह प्रक्रिया 10 दिन तक लेती थी।
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EPFO ने शादी, शिक्षा और घर खरीदने के लिए भी ऑटो-क्लेम सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है, जो पहले केवल चिकित्सा और अस्पताल खर्चों के लिए उपलब्ध थी। यह कदम सदस्यों को अतिरिक्त राहत प्रदान करेगा और उनके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पीएफ राशि का उपयोग अधिक सुगमता से किया जा सकेगा।
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इसके साथ ही, EPFO ने UPI और ATM के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा भी शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके तहत, सदस्य इस साल के अंत तक UPI या ATM के माध्यम से अपनी पीएफ राशि निकाल सकेंगे। पहले यह प्रक्रिया केवल ऑनलाइन या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही उपलब्ध थी।
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इसके अतिरिक्त, EPFO द्वारा क्लेम रिजेक्शन रेट में भी गिरावट देखी गई है, जो पहले लगभग 50% थी, अब घटकर 30% रह गई है। यह संगठन द्वारा उठाए गए सरलता से जुड़े कदमों का नतीजा है। अब सदस्य न केवल अपने बैलेंस की जांच UPI के जरिए कर सकेंगे, बल्कि अपनी पसंदीदा बैंक में ट्रांसफर करने के लिए भी सक्षम होंगे।
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इस तरह के बदलाव EPFO के सदस्यों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होंगे और उन्हें उनके पीएफ का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग करने का मौका मिलेगा।