नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Over 11 Lakh EPFO High Pension Applications Rejected)EPFO की बहुचर्चित उच्च पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि अब तक योजना के तहत प्राप्त हुए 15.24 लाख आवेदनों में से 11 लाख से अधिक को खारिज कर दिया गया है। केवल 4 लाख आवेदन ही स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 21,995 आवेदन अभी प्रक्रियाधीन हैं।
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सबसे अधिक आवेदन खारिज:
रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई और पुडुचेरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 63,026 आवेदन रद्द किए गए।
SC के फैसले से जगी थीं उम्मीदें:
4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले EPF योजना में शामिल हुए थे और सेवा में हैं या रिटायर हो चुके हैं, वे पूरी सैलरी के आधार पर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद EPFO ने 26 फरवरी 2023 को ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।
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आखिर क्यों हुए इतने आवेदन रद्द?
सरकार ने आवेदन रद्द करने के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रक्रिया की जटिलता, दस्तावेज़ों की कमी या डेटा सत्यापन की गड़बड़ी इसकी वजह हो सकती है।
कौन ले सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा:
1. जो 1 सितंबर 2014 से पहले EPF सदस्य बने।
2. जो सेवा में हैं या रिटायर हो चुके हैं।
3. जिन्होंने EPS में पूरी सैलरी के आधार पर योगदान दिया है या देना चाहते हैं।
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क्या है EPS-95 स्कीम?
EPS-95, यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995, के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। पहले पेंशन ₹15,000 सैलरी तक सीमित थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पूरी सैलरी पर पेंशन का रास्ता खुला है।