FASTag फेल तो जा सकते है जेल! नए नियमों से बचना है तो करना होगा यह काम।

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित

(FASTag Alert: New Rules, More Fines!)आज, 17 फरवरी से FASTag के नए नियम प्रभावी हो गए हैं। अगर FASTag 60 मिनट से ज्यादा निष्क्रिय रहता है या टोल पार करने के 10 मिनट बाद भी सक्रिय नहीं होता, तो भुगतान अस्वीकार कर दिया जाएगा। FASTag में बैलेंस कम होने पर अब टोल ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और टोल प्लाजा पर रिचार्ज की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो तय समय पर रिचार्ज करने पर नॉमिनल चार्ज लगेगा, लेकिन देरी पर दोगुना टोल भरना होगा। सरकार का उद्देश्य टोल भुगतान को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।