चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Say No to Illegal Tagging: Punjab’s Bold Move Against Pesticide Dealers) मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गैर-जरूरी रसायनों को डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) या अन्य उर्वरकों के साथ अवैध टैगिंग करने वाले किसी भी कीटनाशक डीलर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।
इस संबंध में किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर किसान डीएपी उर्वरक की अधिक कीमत वसूलने, अवैध जमाखोरी या कालाबाजारी जैसे मुद्दों की भी रिपोर्ट की जा सकती है।
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हलका फतेहगढ़ साहिब के विधायक लखबीर सिंह राय ने बताया कि किसान हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके या संपर्क नंबर +91-98555-01076 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल कीटनाशक डीलरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
विधायक राय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रसायनों को उर्वरकों के साथ टैग करके जबरन बेचना या अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचना या उर्वरकों की कालाबाजारी करना कानूनी अपराध है और इस तरह के गलत कार्यों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।