Breaking: पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका: प्रताप सिंह बाजवा की गिरफ्तारी पर रोक,AAP सरकार को नोटिस।

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
( High Court Relief for Bajwa, Arrest Stayed Till April 22)पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा की गिरफ्तारी पर 22 अप्रैल तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मोहाली साइबर थाने में दर्ज FIR को चुनौती देने वाली बाजवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

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बाजवा के एक बयान — “पंजाब में 50 ग्रेनेड आए थे, जिनमें से 18 इस्तेमाल हो चुके हैं” — को लेकर 13 अप्रैल को उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्हें थाने में छह घंटे की पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

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बाजवा के वकील एपीएस दियोल ने कोर्ट में दलील दी कि FIR राजनीति से प्रेरित है और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि बाजवा एक सम्मानित नेता हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अनावश्यक है।

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह याचिका में उठाए गए सवालों का जवाब दे और तब तक किसी भी तरह की सार्वजनिक बयानबाज़ी से परहेज़ करे। साथ ही, जब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए, बाजवा को सहयोग करना होगा।

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यह मामला अब राजनीतिक गर्मी का केंद्र बन गया है और 2024 के चुनावी माहौल में AAP बनाम कांग्रेस की लड़ाई को और तेज कर सकता है।

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