मुंबई। राजवीर दीक्षित
(Imran Khan caught up in protests! Seeks apology in High Court) अभिनेता इमरान खान को CEC-SIR मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होना भारी पड़ गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अमेरिकी नागरिक इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि भारत में विरोध प्रदर्शन का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद अभिनेता की ओर से बिना शर्त माफी मांगी गई।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने टिप्पणी की कि भारत की उदारता देखिए कि अमेरिकी नागरिक होने और OCI कार्ड रखने के बावजूद अभिनेता को सीधे देश से बाहर करने के बजाय पहले नोटिस जारी किया गया।
इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत में बिना शर्त माफी पेश की और आश्वासन दिया कि अभिनेता भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे।
7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
दरअसल, मुंबई में पिछले महीने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SIR मुद्दे पर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के कारण विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था।
अभिनेता ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर के लिए तय की है। साथ ही, FRRO के नोटिस पर रोक लगाने वाले अपने पिछले अंतरिम आदेश को भी तब तक जारी रखा है।
इस मामले में अब अगली सुनवाई पर अदालत का रुख अहम रहेगा।


















