द टारगेट वेब डेस्क
(‘Missed Your ITR Filing Deadline? Here’s What You Should Do Now “) अगर आप इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय पर दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को भी राहत देता है, जिन्होंने तय समय सीमा तक रिटर्न फाइल नहीं किया। हालांकि, देरी होने पर कुछ अतिरिक्त शुल्क और ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना ITR फाइल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
यदि आपने निर्धारित समय सीमा मिस कर दी है, तो आप 31 दिसंबर तक Belated Return दाखिल कर सकते हैं। यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये तक है, तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। वहीं, 5 लाख रुपये से अधिक आय होने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यदि आपकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम है, तो लेट फीस नहीं देनी होगी। लेकिन यदि टैक्स बकाया है, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत प्रति माह 1% की दर से ब्याज भी देना पड़ सकता है।
अगर आप 31 दिसंबर की समय सीमा भी चूक जाते हैं, तब भी आपके पास ITR-U (Updated Return) दाखिल करने का विकल्प मौजूद है। इसे असेसमेंट ईयर समाप्त होने के 24 महीने के भीतर दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, इस स्थिति में आपको 25% से 50% तक अतिरिक्त टैक्स या जुर्माना देना पड़ सकता है।
देर से ITR फाइल करने का एक बड़ा नुकसान यह भी है कि आप शेयर बाजार, F&O या बिजनेस से हुए नुकसान को भविष्य की आय के साथ समायोजित (Carry Forward) करने का लाभ खो सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपका TDS कटा है, तो रिफंड मिलने में भी अधिक समय लग सकता है।
विशेषज्ञों की सलाह है कि सबसे पहले आयकर पोर्टल से अपना Annual Information Statement (AIS) डाउनलोड करें, सभी वित्तीय लेन-देन की जांच करें, यदि कोई टैक्स बकाया है तो उसका भुगतान करें और बिना देरी किए अपना Belated ITR दाखिल करें। समय रहते यह कदम उठाकर आप अनावश्यक जुर्माने और भविष्य की परेशानियों से बच सकते हैं।



















