बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देने का समय दिया

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Majithia’s Bail Plea: HC Gives Punjab 2 Weeks to Respond)पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व राज्य मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को 23 सितंबर के लिए नोटिस पर भी रखा है।

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न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने यह निर्देश मजीठिया की उस याचिका पर दिए, जो 31 जुलाई को अमृतसर सिविल लाइंस थाने में बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज मामले से संबंधित है।

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इससे पहले अमृतसर की अदालत ने शिअद के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मजीठिया इस समय नाभा जेल में बंद हैं। उनके वकील का लगातार यह तर्क रहा है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल में रखने की कोशिश की जा रही है।

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