सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली राहत, 16 महीने बाद जेल से रिहाई की तैयारी

नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित

(Relief for Manish Sisodia: AAP Celebrates SC Bail Decision) दिल्ली शराब घोटाले में 16 महीने से ज्यादा समय तक जेल में बंद रहने के बाद, आज मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी है, जिससे आम आदमी पार्टी (AAP) में खुशी का माहौल है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है, और आज शाम को उनकी रिहाई की संभावना है।

जमानत की शर्तें क्या हैं?

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, जिससे वे देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा, उन्हें हर सोमवार को पुलिस थाने में हाजिरी देनी होगी। सिसोदिया को लगभग 17 महीने जेल में रहना पड़ा, हालांकि बीच-बीच में उन्हें पत्नी की तबीयत खराब होने पर पेरोल भी मिली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने निचली अदालतों को यह भी समझाया कि ‘जेल नहीं, जमानत’ ही नियम होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमे के समय पर पूरा होने की संभावना नहीं है और सिसोदिया को लंबे दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार भी दिया गया है।

अनुच्छेद 21 के तहत न्याय

अदालत ने यह फैसला दिया कि मुकदमे में लंबी देरी ने सिसोदिया के शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

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राजनीतिक प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह सत्य की जीत है, और पिछले 17 महीनों में सिसोदिया को बिना किसी ठोस सबूत के जेल में रखा गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन 17 महीनों का जवाब मांगा है।

संजय सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली के नागरिक खुश हैं और पार्टी के अन्य नेता अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी जल्द ही रिहाई मिलेगी। उन्होंने इस फैसले को केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ एक जोरदार तमाचा बताया।

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह एक खुशखबरी है, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। पार्टी का मानना है कि इस फैसले से उन्हें नई ताकत मिलेगी।