नगर कौंसिल कर्मचारियों पर हमला: खुद को सरपंच बताने वाले हरतेगवीर सहित 5-6 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज !

श्री आनंदपुर साहिब।शम्मी डावरा

(Municipal Council Staff Attacked, Case Filed Against Sarpanch Claimant Hartegveer & Others)गांव सहोता में नगर कौंसिल आनंदपुर साहिब के कर्मचारियों पर सीवरेज समस्या की जांच के दौरान हुए हमले को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। सरकारी ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें घायल करने के आरोप में गांव चक्क होलगढ़ के एक व्यक्ति और 5-6 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

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घटना स्थल पर क्या हुआ था? प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरजीत सिंह पुत्र सुखवंत सिंह और कुलविंदर सिंह पुत्र धर्मपाल, जो नगर परिषद आनंदपुर साहिब में कार्यरत हैं, दिनांक 5 जुलाई 2025 को EO के निर्देश पर गांव सहोता में सीवरेज संबंधी शिकायत की जांच के लिए पहुंचे थे। वहां एक व्यक्ति, जो स्वयं को गांव का सरपंच बता रहा था, ने जांच में बाधा डाली।

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हरजीत सिंह के बयान के अनुसार, बाद में उस व्यक्ति की पहचान हरतेगवीर सिंह निवासी चक्क होलगढ़ के रूप में हुई। उसने कर्मचारियों से आक्रोशित होकर बात की और मौके से हटने की धमकी दी। इसके बाद उसके साथ मौजूद 5-6 अन्य लोगों ने दोनों कर्मचारियों पर हथियारों से हमला कर दिया।

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हमले का परिणाम क्या हुआ? हमले के दौरान हरजीत सिंह की पीठ और कुलविंदर सिंह की बांह पर तेजधार हथियारों से वार किए गए। उन्हें मुक्कों और लातों से भी बुरी तरह पीटा गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कुलविंदर सिंह ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हमलावरों ने उसका पीछा भी किया। हरतेगवीर सिंह ने एक्टिवा स्कूटर से कुलविंदर का पीछा किया, लेकिन रास्ते में स्कूटर फिसलने से वह सड़क पर गिर गया।

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बाद में हरजीत सिंह ने कुलविंदर को VIP रोड के पास पाकर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर नगर कौंसिल कार्यालय पहुंचाया, जहां दोनों ने सीनियर अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद वे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती हुए।

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चिकित्सकीय रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई MLR रिपोर्ट के अनुसार, हरजीत को तीन और कुलविंदर को चार गंभीर चोटें आई हैं। शुरुआत में डॉक्टर ने दोनों को बयान देने के लिए अयोग्य घोषित किया था, लेकिन बाद में उनके बयान लिखित रूप में दर्ज किए गए।

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मामले की विस्तृत जांच के बाद ASI समरजीत सिंह द्वारा हरतेगवीर सिंह और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 115(2), 118(1), 132, 221, 351(2), 190 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस की अगली कार्रवाई हरतेगवीर सिंह को कई बार पुलिस द्वारा थाने में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। इसी कारण उसके और अन्य अज्ञात 5-6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है।

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यह मामला एक बार फिर यह सिद्ध करता है कि सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे बिना भय के अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभा सकें