हिमाचल हाईकोर्ट से निर्दलीय विधायकों को राहत नहीं, जानें क्यों इस्तीफा स्वीकार करने से कोर्ट ने किया इंकार।

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शिमला । राजवीर दीक्षित

हिमाचल में तीन निर्दलीय विधायकों में देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा को फिलहाल हाईकोर्ट (HC) से राहत नहीं मिली है।

इनकी याचिका पर HC की डबल बेंच ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। इसमें विधायकों की उस अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया, जिसमें तीनों इंडिपेंडेंट MLA ने कोर्ट द्वारा ही इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह किया था। जाने सारा मामला कब क्या हुआ।

आज यह मामला मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और ज्योत्सना रेवाल दुआ की बेंच ने सुना। मगर दोनों न्यायाधीश का इस मामले में डॉयसेंटिंग व्यू (अलग-अलग विचार) आया है।

एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि डॉयसेंटिंग व्यू की वजह से अब यह मामला तीसरी बेंच को रेफर होगा और दोबारा से सुना जाएगा।

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मुख्य न्यायाधीश का मत था कि स्पीकर का पद संवैधानिक पद है। इस कारण हाईकोर्ट इस गरिमामय पद को डायरेक्शन नहीं दे सकता कि इस्तीफा स्वीकार करें? कब और कैसे स्वीकार करें?

वहीं न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ का मत था कि कोर्ट इस मामले में स्पीकर को दो सप्ताह में केस निपटाने की डायरेक्शन दे सकता है। दोनों न्यायाधीश का अलग-अलग व्यू की वजह से अब तीसरे न्यायाधीश के पास केस लगेगा।

यही मामला अब स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के पास भी विचाराधीन है। ऐसे में स्पीकर भी इस मामले में अपना फैसला ले सकते हैं। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के पास इस केस से जुड़ी दो याचिका लंबित है।