द टारगेट वेब डेस्क
(‘Child Passport Rules 2026: Is Aadhaar Mandatory? Know the Official Guidelines “) भारतीय परिवारों में अब बच्चों का पासपोर्ट पहले से बनवाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। चाहे विदेश यात्रा की योजना हो, उच्च शिक्षा का सपना हो या भविष्य की तैयारियां, माता-पिता चाहते हैं कि जरूरी दस्तावेज समय रहते तैयार रहें। लेकिन कई लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, तो क्या उसका पासपोर्ट बन सकता है? इस सवाल का जवाब राहत देने वाला है।
विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार, बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। यदि बच्चे के पास आधार नहीं है, तब भी निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी आधार की अनुपस्थिति पासपोर्ट बनने में बाधा नहीं बनती।

बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज नगर निगम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) है। यही दस्तावेज बच्चे की जन्मतिथि और भारतीय नागरिकता का प्रमाण माना जाता है। इसके अलावा, माता या पिता का आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या बिजली का बिल निवास प्रमाण के रूप में जमा किया जा सकता है।
यदि माता-पिता के पास पहले से पासपोर्ट है, तो उसके पहले और आखिरी पेज की फोटोकॉपी लगाने से प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आवेदन करते समय माता-पिता को Annexure H (Consent Form) भरकर जमा करना भी आवश्यक होता है, जिसमें वे बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए अपनी सहमति देते हैं।
आवेदन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे का नाम और जन्मतिथि जन्म प्रमाण पत्र तथा माता-पिता के दस्तावेजों में बिल्कुल एक जैसी हो। किसी भी प्रकार की स्पेलिंग या जानकारी में अंतर आवेदन में देरी का कारण बन सकता है। साथ ही सभी दस्तावेज अपडेट होने चाहिए और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में उनकी मूल प्रतियां तथा फोटोकॉपी दोनों साथ लेकर जाना जरूरी है। सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर बच्चे का पासपोर्ट बिना किसी परेशानी के आसानी से बनवाया जा सकता है।



















