नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित
(Private Cars with GNSS Can Travel 20 km on Highways Without Paying Toll) अगर आप भी रोजाना हाइवे या एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। भारत सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब आप अपने निजी वाहन (कार) से हाइवे और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक यात्रा करने पर टोल टैक्स नहीं देंगे। यह सुविधा केवल प्राइवेट वाहनों के लिए है और इसमें टैक्सी नंबर वाले वाहनों को शामिल नहीं किया गया
क्या है यह नई सुविधा?
नई सुविधा के तहत, अगर आपकी गाड़ी में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लगा है और वह ठीक से काम कर रहा है, तो आप रोजाना 20 किलोमीटर तक हाइवे या एक्सप्रेसवे पर बिना टोल टैक्स के यात्रा कर सकते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी से अधिक यात्रा करने पर, आपको उस दूरी के हिसाब से टोल टैक्स चुकाना होगा।
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GNSS तकनीक का क्या है महत्व?
GNSS एक सैटेलाइट आधारित तकनीक है जो आपकी गाड़ी की लोकेशन की जानकारी प्रदान करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके आधार पर नेशनल हाइवे फीस नियम, 2008 में बदलाव किया है। यह तकनीक फास्टैग के साथ भी काम करेगी, इसलिए अगर आपके पास फास्टैग है, तो भी आप इस नई तकनीक का लाभ उठा सकते हैं।
पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत
इस नई प्रणाली के परीक्षण के लिए कर्नाटक के एनएच-275 के बेंगलुरु-मैसूर सेक्शन और हरियाणा के एनएच-709 के पानीपत-हिसार सेक्शन पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद, इसे अन्य हाइवे और एक्सप्रेसवे पर लागू किया जाएगा।
सड़क परिवहन मंत्री का बयान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह नया तरीका टोल प्लाजा पर गाड़ियों की रुकावट को कम करेगा और यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा।
इस नई सुविधा के लागू होने से निश्चित रूप से सड़क यात्रा करना और भी आसान और सस्ता हो जाएगा। तो अगली बार जब आप हाइवे पर यात्रा करें, तो टोल टैक्स के बिना फर्राटा भरें!