पंजाबियों के लिए राहत! 1 दिसंबर से बिना NOC के होंगे रजिस्ट्रेशन

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

( No NOC Needed for Plot Registrations Starting December) पंजाब में अब प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की जरूरत नहीं होगी। इससे हजारों प्लॉटों की लंबित रजिस्ट्री भी हो सकेगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पंजाब सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

दरअसल, पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों से बिना एनओसी के प्लॉटों की रजिस्ट्री करने का अपना वादा पूरा कर दिया है। इस संबंध में राजस्व एवं आवास विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार, पंजाब में लोग 1 दिसंबर से 28 फरवरी, 2025 तक बिना एनओसी के प्लॉटों की रजिस्ट्री कर सकते हैं।

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इस संबंध में मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने राज्य के सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को एक पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को बिना एनओसी के प्लॉटों की रजिस्ट्री करने के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।