पंजाब में इस दवा पर पूर्ण प्रतिबंध! केमिस्टों को जारी हुए सख्त आदेश।

फिरोजपुर। राजवीर दीक्षित
(Punjab Imposes Complete Ban on Pregabalin, Strict Orders for Chemists) फिरोज़पुर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दमनजीत सिंह मान ने 75 एम.जी. से अधिक फॉर्मूलेशन वाली प्रीगाबालिन कैप्सूल और टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सिविल सर्जन फिरोज़पुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस दवा का कुछ असामाजिक तत्व बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। आदेश के अनुसार, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों के फार्मासिस्ट और अन्य कोई भी व्यक्ति बिना असली पर्ची के यह दवा नहीं बेच सकेगा। विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पर्ची में दर्ज दिनों से अधिक दवा ग्राहक को न दी जाए। जन औषधि जनरिक स्टोर के प्रभारी को सभी खरीद-बिक्री का सही रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

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सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बॉर्डर क्षेत्र की नदियों में रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निजी नाव चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही, जेल क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे और अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है।

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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि जिले में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुला न छोड़े और खुले में कूड़ा-करकट जलाने की मनाही रहेगी। इसके अलावा, सीमावर्ती बी.ओ.पी. से लगे गांवों में 30 सितंबर 2025 तक शाम 5 बजे के बाद डीजे (म्यूजिक सिस्टम), पटाखे और लेजर लाइट के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। यह सभी कदम जिले में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं।

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