चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(New OTP Rule for LPG Cylinders Shakes Up Punjab Consumers)पंजाब में घरेलू LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस की कालाबाज़ारी और दुरुपयोग पर नकेल कसने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की सप्लाई तभी दी जाएगी, जब वह अपने गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (डी.ए.सी. कोड) को सही-सही बताएगा।
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मंत्रालय के इस फैसले से कमर्शियल जगहों पर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों, रेहड़ी-फड़ी वालों और अवैध रीफिलिंग करने वाले गैस माफिया पर बड़ी कार्यवाही होने की उम्मीद है। इंडेन गैस कंपनी की नई गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि यह कदम घरेलू गैस की भारी पैमाने पर हो रही हेराफेरी को रोकने में अहम साबित होगा।
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देशभर में होटल, मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट और फूड-स्टॉल्स पर घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। अवैध रीफिलिंग के कारण होने वाले धमाके और हादसों में कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ऐसे मामलों पर काबू पाने के लिए सरकार ने अब तकनीक आधारित कदम उठाया है।
गैस कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार कई परिवार एक ही घर में दर्जनों गैस कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सब्सिडी का भारी दुरुपयोग हो रहा है और सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए नए नियम के जरिए बिना ओटीपी के सिलेंडर सप्लाई रोककर मल्टीपल गैस कनेक्शनों को खत्म करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

















