चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab Private Schools to Offer 25% Seats for Needy Students)पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के तहत अब पंजाब के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत पहली कक्षा की 25% सीटें गरीब, अनुसूचित जाति और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी।
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पंजाब भाजपा के महासचिव और के.एस. राजू लीगल ट्रस्ट के प्रमुख जगमोहन सिंह राजू ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह क़दम शिक्षा में समानता और समावेशन को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि अब कमजोर वर्ग के बच्चे भी प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।
यह निर्णय उन लाखों जरूरतमंद बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है, जो अब तक निजी स्कूलों की शिक्षा से वंचित थे। के.एस. राजू लीगल ट्रस्ट के ट्रस्टी एडवोकेट कृष्ण दयामा भी इस मौके पर मौजूद रहे।
शिक्षा में समानता की ओर एक बड़ा कदम!