चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Supreme Court Halts Transfer of Punjab Beadbi Cases to Chandigarh)पंजाब के बेअदबी से जुड़े संवेदनशील मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इन मामलों की शिफ्टिंग रोक दी है। पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश का माहौल ठीक न बताते हुए 6 केसों को पंजाब से बाहर ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वर्तमान स्थिति जस की तस रखी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
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इस आदेश से उन परिवारों और शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल, शिकायतकर्ता सेवक सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एडवोकेट एचएस फूलका ने बताया कि इस मामले में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी, बल्कि केवल एक शिकायतकर्ता ने ही याचिका दायर की।
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हाईकोर्ट ने कहा था कि बेअदबी मामलों की सुनवाई के दौरान पंजाब में माहौल खराब हो जाता है। इसी वजह से बठिंडा, फरीदकोट और मोगा से जुड़े 6 केसों को बाहर ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन इस फैसले पर कई पक्षों ने सवाल उठाए थे। शिकायतकर्ता गुरसेवक सिंह का कहना है कि आरोपी पंजाब में ही रहते हैं और वहीं पर धार्मिक समागम भी करते हैं, लेकिन केस की सुनवाई होते ही तनाव बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में पीड़ित पक्ष को चंडीगढ़ आकर सुनवाई में हिस्सा लेना पड़ता है।
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सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश से अब इन मामलों की सुनवाई पंजाब में ही जारी रहेगी, जिससे प्रदेश के सिख समुदाय और पीड़ित परिवारों में न्याय की उम्मीद और मजबूत हुई है।